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चंद्रा टाइम्स

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Bihar News : मधुबनी गैंगरेप-मर्डर केस: अदालत ने दो दोषियों को सुनाई फांसी, कहा – ‘यह अपराध जघन्यतम श्रेणी का है’



मधुबनी, बिहार – मधुबनी जिले की एक अदालत ने 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप और फिर उसकी हत्या के मामले में दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। दोषियों पर 1.20 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने इस अमानवीय घटना को "जघन्यतम में भी जघन्य" करार देते हुए सख्त टिप्पणी की।

फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा, “ऐसी दरिंदगी समाज में स्वीकार नहीं की जा सकती। कठोर सजा से ही ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। यह निर्णय पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस फैसले से आमजन का न्याय व्यवस्था पर विश्वास मजबूत होगा।”


घटना का विवरण

यह सनसनीखेज मामला जून 2023 का है। जयनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी 8 वर्षीय बच्ची के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, बच्ची घर के पास खेल रही थी, तभी अचानक गायब हो गई। काफी खोजबीन के बावजूद उसका कोई पता नहीं चला, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस जांच में जयनगर के परसा गांव के रहने वाले सुशील राय और ओम कुमार झा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया। केस के जांच अधिकारी (IO) ने कोर्ट को बताया कि दोनों ने बच्ची के साथ पहले गैंगरेप किया और फिर गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

बाद में उनकी निशानदेही पर कोसी कॉलोनी के एक सुनसान कमरे में टूटे हुए एसबेस्टस के नीचे से बच्ची का शव बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कपड़े, हत्या में इस्तेमाल किया गया गमछा और अन्य महत्वपूर्ण सबूत जब्त किए।


समाज को संदेश

यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में निर्णायक है, बल्कि समाज के उन दरिंदों के लिए भी एक सख्त संदेश है जो मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। अदालत के इस निर्णय से न्याय व्यवस्था में आम जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है।


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