बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि पूजा आयोजन एवं विसर्जन हेतु सक्षम प्राधिकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। लाइसेंस निर्गत करते समय आवेदन पत्र में विसर्जन के लिए चिन्हित मार्ग एवं अन्य सभी आवश्यक सूचनाओं का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसके साथ ही सभी थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी विसर्जन मार्गों का पूर्व सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि पूरे जिले में डीजे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई डीजे संचालक निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूजा समितियों को पंडालों में अग्निरोधक सामग्री, सीसीटीवी कैमरा, प्रवेश और निकास के लिए समुचित व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी।
बैठक में यह भी तय हुआ कि सभी अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, पूजा समितियों और डीजे संचालकों के साथ शीघ्र शांति समिति की बैठक आयोजित करेंगे।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखी जाएगी और आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, दुर्गा पूजा एवं आगामी विधानसभा आम निर्वाचन-2025 को ध्यान में रखते हुए असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई और अधिक तेज करने का निर्देश दिया गया है।
इस दौरान सभी थाना प्रभारियों को विधि-व्यवस्था संधारण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए और उनसे पूर्ण सतर्कता एवं तत्परता से दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करने को कहा गया।
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