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चंद्रा टाइम्स

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सहरसा के DPO अजीत अमर निलंबित, 72.35% आय से अधिक संपत्ति के आरोप में शिक्षा विभाग की कार्रवाई



सहरसा, Chandra Times: बिहार के शिक्षा विभाग ने सहरसा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) अजीत अमर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित कर दिया है। आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की जांच में उन पर ज्ञात आय के स्रोत से करीब 72.35 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है। इसी मामले में अगस्त 2026 में केस दर्ज होने के बाद EOU ने उनके चार ठिकानों पर छापेमारी भी की थी।

निलंबन का आदेश शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन की ओर से 29 सितंबर को जारी किया गया। आदेश में EOU के डीआईजी द्वारा 7 अगस्त को भेजी गई सूचना का उल्लेख है, जिसके आधार पर विभागीय कार्रवाई की गई।

चार ठिकानों पर हुई थी छापेमारी

EOU ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज करने के बाद अजीत अमर से जुड़े चार स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। जांच के दौरान सीवान, सारण और सहरसा से जुड़ी संपत्तियों तथा खरीदारी के दस्तावेज सामने आने की बात कही गई है।

जांच एजेंसी के अनुसार, बरामद दस्तावेजों में जमीन, मकान, आभूषण और वाहनों से संबंधित रिकॉर्ड शामिल हैं। इन संपत्तियों की जांच मामले का अहम हिस्सा बनी हुई है।

साढ़े चार साल की सेवा में आय और संपत्ति पर सवाल

EOU के मुताबिक, अजीत अमर फरवरी 2022 में सरकारी सेवा में आए थे। जांच में कहा गया है कि लगभग साढ़े चार साल की सेवा के दौरान उन्हें वेतन के रूप में करीब 38 लाख रुपये प्राप्त हुए।

इसी अवधि में उनकी आय और कथित संपत्ति के बीच बड़ा अंतर सामने आने का दावा किया गया है। जांच एजेंसी का कहना है कि उनकी संपत्ति ज्ञात आय के स्रोत से लगभग 72.35 प्रतिशत अधिक पाई गई।

शिक्षा विभाग की विभागीय कार्रवाई

EOU की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के बाद शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए अजीत अमर को निलंबित कर दिया है। फिलहाल यह कार्रवाई विभागीय स्तर पर की गई है, जबकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच एजेंसी की कानूनी प्रक्रिया अलग से जारी है।

मामले की आगे की दिशा EOU की जांच और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी। फिलहाल सहरसा के शिक्षा विभाग में हुई यह कार्रवाई जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है।




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