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भागलपुर में अगवा नाबालिग की 2 दिन में बदली मेडिकल रिपोर्ट! गर्भवती मिलने पर भड़का कोर्ट, पॉक्सो एक्ट नहीं लगाने पर पुलिस घिरी

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बिहार न्यूज़ | भागलपुर

भागलपुर में अगवा नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट में बड़ा विरोधाभास, दो दिन में गर्भवती होने की रिपोर्ट से भड़का कोर्ट; पॉक्सो एक्ट नहीं लगाने पर पुलिस से सवाल

मुख्य खबर
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बिहार के भागलपुर जिले में नाबालिग लड़की के अपहरण से जुड़े मामले में मेडिकल जांच की दो रिपोर्टों के बीच सामने आए विरोधाभास ने न्यायिक स्तर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तिलकामांझी थाना क्षेत्र से अगवा की गई पीड़िता की बरामदगी के बाद पहली मेडिकल जांच में उसे गर्भवती नहीं बताया गया, जबकि बालिका गृह भेजे जाने से ठीक पहले हुई दूसरी जांच में गर्भावस्था की पुष्टि हुई। महज दो दिनों के अंतराल में सामने आए इस अंतर और पुलिस की ओर से पॉक्सो एक्ट नहीं लगाए जाने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई है।

भागलपुर अपहरण मामला: दो मेडिकल रिपोर्टों ने बढ़ाई परेशानी

भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र से नाबालिग लड़की के अगवा होने के बाद पुलिस ने उसे बरामद किया था। बरामदगी के बाद पीड़िता की चिकित्सकीय जांच कराई गई। इस पहली जांच में मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार लड़की के गर्भवती नहीं होने की जानकारी सामने आई थी।

इसके बाद जब पीड़िता को बालिका गृह भेजने की प्रक्रिया की जा रही थी, तब एक बार फिर उसकी मेडिकल जांच कराई गई। दूसरी जांच में सामने आई रिपोर्ट पहली रिपोर्ट से अलग थी। इस बार नाबालिग को गर्भवती बताया गया।

दोनों मेडिकल जांचों के बीच केवल दो दिनों का अंतर बताया गया है। ऐसे में पहली रिपोर्ट में गर्भावस्था की पुष्टि नहीं होने और दूसरी रिपोर्ट में गर्भवती पाए जाने के बीच का विरोधाभास मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन गया है।

मामले के महत्वपूर्ण तथ्य

  • स्थान: तिलकामांझी थाना क्षेत्र, भागलपुर, बिहार।
  • मामला: नाबालिग लड़की के अपहरण से जुड़ा प्रकरण।
  • पहली मेडिकल जांच: पीड़िता को गर्भवती नहीं बताया गया।
  • दूसरी मेडिकल जांच: गर्भावस्था की पुष्टि हुई।
  • समय का अंतर: दोनों जांचों के बीच दो दिन का अंतर।
  • न्यायिक प्रतिक्रिया: अदालत ने पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए।
  • कानूनी पहलू: पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट नहीं लगाए जाने पर सवाल।

मेडिकल रिपोर्ट में अंतर देखकर अदालत ने जताई नाराजगी

मामले की सुनवाई के दौरान मेडिकल रिपोर्ट में सामने आए विरोधाभास ने अदालत का ध्यान खींचा। एक ही नाबालिग पीड़िता की दो अलग-अलग जांचों में गर्भावस्था को लेकर अलग निष्कर्ष सामने आने पर न्यायालय ने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए।

अदालत की नाराजगी का प्रमुख कारण यह था कि बरामदगी के बाद कराई गई पहली जांच और बालिका गृह भेजे जाने से पहले हुई दूसरी जांच के निष्कर्षों में इतना बड़ा अंतर कैसे सामने आया। इस विसंगति ने मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया और पुलिस की ओर से मामले को संभालने के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए।

नाबालिग पीड़िता के मामले में पॉक्सो एक्ट नहीं लगाने पर सवाल

इस प्रकरण में मेडिकल रिपोर्ट के अलावा एक और महत्वपूर्ण कानूनी पहलू सामने आया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पुलिस ने नाबालिग पीड़िता से जुड़े इस मामले में पॉक्सो (POCSO Act) की धाराएं नहीं लगाई थीं।

नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों में पॉक्सो कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में मेडिकल रिपोर्ट में गर्भावस्था की पुष्टि होने के बावजूद इस कानून के तहत कार्रवाई नहीं किए जाने का मुद्दा अदालत की नाराजगी से जुड़ गया है।

जांच का अहम सवाल पहली मेडिकल रिपोर्ट में गर्भवती नहीं होने और दूसरी रिपोर्ट में गर्भावस्था की पुष्टि होने के बीच के अंतर का कारण स्पष्ट होना जरूरी है। साथ ही, मामले में पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों को लेकर पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है।

पुलिस की जांच प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल

भागलपुर के इस मामले ने पुलिस की विवेचना और मेडिकल जांच के बीच समन्वय को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। किसी नाबालिग पीड़िता से जुड़े संवेदनशील मामले में मेडिकल रिपोर्ट की अहमियत काफी अधिक होती है। ऐसे में दो अलग-अलग जांचों में सामने आए विरोधाभास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अदालत ने मेडिकल रिपोर्टों के अंतर और पॉक्सो एक्ट नहीं लगाए जाने के पहलुओं को गंभीरता से लिया है। इस घटनाक्रम ने यह सवाल भी महत्वपूर्ण बना दिया है कि नाबालिग पीड़िता से जुड़े मामले में जांच और कानूनी प्रक्रिया कितनी सावधानी से पूरी की गई।

भागलपुर मामले में आगे की कार्रवाई पर टिकी नजर

फिलहाल उपलब्ध जानकारी में दोनों मेडिकल रिपोर्टों के बीच विरोधाभास का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। यह भी सामने नहीं आया है कि पहली और दूसरी जांच के अलग-अलग निष्कर्षों के पीछे क्या वजह थी। इस संबंध में किसी अतिरिक्त चिकित्सकीय निष्कर्ष या पुलिस के विस्तृत स्पष्टीकरण की जानकारी भी उपलब्ध नहीं है।

हालांकि, अदालत की नाराजगी के बाद इस मामले में पुलिस की जांच प्रक्रिया, मेडिकल रिपोर्टों की विसंगति और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई का सवाल महत्वपूर्ण हो गया है। नाबालिग पीड़िता से जुड़े इस संवेदनशील प्रकरण में तथ्यों की स्पष्टता और जांच की जवाबदेही पर आगे की कार्रवाई की दिशा निर्भर करेगी।

निष्कर्ष

भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र के इस अपहरण मामले में दो दिनों के भीतर आईं अलग-अलग मेडिकल रिपोर्टों ने पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली रिपोर्ट में गर्भवती नहीं बताई गई नाबालिग की दूसरी जांच में गर्भावस्था की पुष्टि और पॉक्सो एक्ट नहीं लगाए जाने के मुद्दे पर अदालत ने नाराजगी जताई है। अब इस मामले में मेडिकल रिपोर्टों के विरोधाभास और पुलिस की कार्रवाई को लेकर स्पष्टता सामने आना महत्वपूर्ण होगा।

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