सहरसा। जिले में लगातार जारी भीषण ठंड और कम तापमान को देखते हुए प्रशासन ने शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर नया आदेश जारी किया है। जिला दंडाधिकारी, सहरसा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 10 तक की शैक्षणिक गतिविधियों को 4 जनवरी 2026 तक स्थगित कर दिया है। इसमें आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं।
हालांकि, इस आदेश से आवासीय विद्यालयों, मिशन दक्ष तथा बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित गतिविधियों को छूट दी गई है। वहीं, कक्षा 11 से ऊपर की कक्षाएं आवश्यक सावधानियों के साथ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगी।
आदेश के अनुसार, आंगनबाड़ी केंद्र केवल दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे, जहां बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला प्रशासन ने सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के संचालकों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। यह आदेश 31 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है।
.jpg)
0 Comments