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चंद्रा टाइम्स

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बगहा में विनिता देवी दहेज हत्या मामले में सास-ससुर को 7-7 साल की जेल, 25-25 हजार रुपये जुर्माना

बगहा दहेज हत्या मामले में सजा सुनाए जाने से संबंधित समाचार

बगहा, पश्चिम चंपारण (Bagaha, West Champaran): बिहार के बगहा में विवाहिता विनिता देवी की दहेज हत्या के मामले में अदालत ने उनकी सास फगनी देवी और ससुर भुट्टी राय को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को छह-छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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बगहा कोर्ट ने किस मामले में सुनाई सजा?

यह मामला पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस जिला अंतर्गत नौरंगिया थाना क्षेत्र के जरलहिया पचरूखा गांव का है। लोक अभियोजक जितेंद्र भारती के अनुसार, अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में छह गवाहों की गवाही कराई गई थी। बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने फगनी देवी और भुट्टी राय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 103(1) और 3(5) के तहत दोषी करार दिया था। शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद दोनों को सजा सुनाई गई।

सोने की सिकड़ी के लिए प्रताड़ित करने का आरोप

अभियोजन के मुताबिक, बगहा थाना क्षेत्र के पिपरडाढ़ी निवासी राजू राय ने 1 अक्टूबर 2025 को नौरंगिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बहन विनिता देवी की शादी करीब दो वर्ष पहले जरलहिया पचरूखा गांव निवासी मुन्ना राय के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी।

प्राथमिकी के अनुसार, शादी में फर्नीचर, आभूषण, दो लाख रुपये नकद और मोटरसाइकिल दी गई थी। आरोप था कि शादी के करीब एक वर्ष बाद सोने की सिकड़ी की मांग को लेकर विनिता देवी को उनके सास-ससुर समेत ससुराल पक्ष के लोग प्रताड़ित करने लगे थे। संतान नहीं होने को लेकर भी उन्हें ताने दिए जाते थे।

पंचायत के बाद भी नहीं सुलझा विवाद

अभियोजन के अनुसार, विनिता देवी के मायके पक्ष के लोगों ने कई बार पंचायत के माध्यम से विवाद सुलझाने का प्रयास किया था। इसके बावजूद विवाद शांत नहीं हुआ। बाद में विनिता देवी की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

इस मामले में अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फगनी देवी और भुट्टी राय को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।



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