Live

6/recent/ticker-posts

चंद्रा टाइम्स

चंद्रा टाइम्स

Saharsa News : कोसी प्रमंडल में औषधि नियंत्रण अधिकारियों और दवा व्यापारियों की संयुक्त बैठक संपन्न, नकली दवाओं पर सख्ती का संदेश




हरसा, 18 मई – कोसी प्रमंडल के औषधि नियंत्रण अधिकारियों एवं सहरसा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के बीच एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक आज सहरसा के धर्मशाला रोड स्थित भीमसरिया धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता उप औषधि नियंत्रक श्री राकेश नंदन सिंह ने की।

इस बैठक में कोसी प्रमंडल के सभी सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि निरीक्षक और क्षेत्र के प्रमुख दवा व्यापारी उपस्थित रहे। सहरसा के औषधि निरीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार एवं सुपौल के निरीक्षक श्री सुरेंद्र राम ने भी बैठक को संबोधित करते हुए व्यापारियों की शंकाओं का समाधान किया।

बैठक संवादात्मक रही, जिसमें दवा विक्रेताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई और नियमों को लेकर सवाल पूछे। अधिकारियों ने विस्तारपूर्वक उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। बैठक में औषधि नियंत्रण से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई:

नकली दवाओं पर कड़ी कार्रवाई

बैठक में बिना क्रय बिल के दवाओं की खरीद-बिक्री पर सख्त रोक की बात कही गई। नकली दवाओं की आपूर्ति पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई, लाइसेंस रद्दीकरण और अभियोजन की चेतावनी दी गई।

क्यूआर कोड की अनिवार्यता

300 ब्रांड्स की दवाओं पर संशोधित नियमों के तहत क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान बिना क्यूआर कोड वाली दवाएं पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नशे के लिए दवाओं के दुरुपयोग पर चिंता

कोडीन युक्त कफ सिरप और अन्य "हैबिट फार्मिंग" दवाओं के दुरुपयोग पर चिंता जताई गई। ऐसे मामलों में ड्रग्स एक्ट एवं एनडीपीएस एक्ट के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान बताया गया।

थोक लाइसेंस का दुरुपयोग

थोक लाइसेंस लेकर खुदरा व्यापार करने की प्रवृत्ति पर अधिकारियों ने आपत्ति जताई। नियमों के अनुसार, खुदरा कारोबार के लिए अलग से खुदरा लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

अनधिकृत गोदामों पर नजर

बिना लाइसेंस के दवाओं के भंडारण को गंभीर अपराध मानते हुए ऐसी फर्मों पर जब्ती, लाइसेंस रद्दीकरण और अभियोजन की चेतावनी दी गई।

चिकित्सकों को दवा आपूर्ति के स्पष्ट निर्देश

चिकित्सकों को दवा आपूर्ति केवल उनके लिखित आदेश और पंजीकरण संख्या के साथ ही की जाए। केवल रजिस्ट्रेशन नंबर बताकर दवा आपूर्ति पर प्रतिबंध रहेगा।



जनस्वास्थ्य सर्वोपरि

बैठक के समापन पर उप औषधि नियंत्रक श्री राकेश नंदन सिंह ने कहा कि औषधि कानूनों का अनुपालन सिर्फ कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य की रक्षा हेतु अत्यंत आवश्यक है। किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस अवसर पर सहरसा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के प्रमुख पदाधिकारी एवं सदस्यगण मौजूद रहे। प्रमुख प्रतिभागियों में श्री ओम खेमका, श्री कैलाश पचरिया, श्री सुधीर कुमार सिंह, श्री राघव प्रसाद सिंह (अध्यक्ष), श्री हरिनंदन यादव (सचिव), श्री खगेंद्र मुन्ना, श्री संजय झा, श्री अजीत डोकानियां और श्री चतुर्भुज केसरी शामिल थे।

यह बैठक क्षेत्र में औषधि नियंत्रण की पारदर्शिता और सख्ती को लेकर एक मजबूत संदेश देने में सफल रही।

Post a Comment

0 Comments