❗ क्या है मामला?
दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में राहुल गांधी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन इसके लिए न तो कोई अनुमति ली गई, न ही प्रशासन को कोई पूर्व सूचना दी गई। जबकि 7 अप्रैल 2022 के पत्रांक-1393 के तहत स्पष्ट रूप से छात्रावास परिसर में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि प्रतिबंधित है।
दरभंगा जिलाधिकारी द्वारा की गई जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इस कार्यक्रम के आयोजन में विभागीय मार्गदर्शिका का उल्लंघन हुआ। इसके आधार पर 15 मई 2025 को आलोक कुमार के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया गया और विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई।
⚖️ सरकार ने दिखाई सख्ती
समाज कल्याण विभाग ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। साथ ही नियम-9(1)(क) के अंतर्गत उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश विभाग के अपर सचिव द्वारा जारी किया गया।
🔄 जांच में सहयोग अनिवार्य
निलंबन के दौरान आलोक कुमार का कार्यस्थल कैमूर जिले के जिला कल्याण कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां से उन्हें जांच में पूर्ण सहयोग देना होगा। पत्राचार, गवाही और दस्तावेजों की पूर्ति में सक्रिय भागीदारी अनिवार्य की गई है।
📢 सरकार का साफ संदेश
इस कार्रवाई से सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि किसी भी प्रशासनिक नियम की अवहेलना, राजनीतिक दबाव, या अनुचित प्रभाव को सहन नहीं किया जाएगा। सरकारी संस्थानों का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पूर्णत: निषिद्ध है और ऐसे मामलों में कठोर निर्णय लिए जाएंगे।
0 Comments