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चंद्रा टाइम्स

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भीषण ठंड को देखते हुए सहरसा में स्कूलों की कक्षाओं पर रोक, 14 जनवरी तक आदेश लागू


सहरसा जिले में लगातार बढ़ती ठंड और अत्यधिक कम तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी दीपेश कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार कक्षा 10 तक के सभी स्कूलों (आंगनवाड़ी केंद्रों सहित) की शैक्षणिक गतिविधियां अब 14 जनवरी 2026 तक पूरी तरह स्थगित रहेंगी। इससे पहले 10 जनवरी तक के लिए कक्षाएं बंद की गई थीं, लेकिन ठंड की गंभीर स्थिति को देखते हुए इस अवधि को बढ़ा दिया गया है।

हालांकि, इस आदेश से आवासीय विद्यालय, मिशन दक्ष और बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी शैक्षणिक गतिविधियों को छूट दी गई है। वहीं कक्षा 11 से ऊपर की कक्षाएं आवश्यक सावधानियों के साथ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगी।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्र केवल दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ही खुलेंगे, ताकि बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा सके।

जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। यह आदेश 10 जनवरी 2026 को जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर के साथ प्रभावी किया गया है।

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