(Saharsa Traffic News, Vehicle Caste Slogan Ban, Bihar Transport Department Action)
सहरसा : अब वाहनों पर जाति आधारित स्लोगन लिखना वाहन चालकों को महंगा पड़ सकता है। जिला परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी वाहन पर जाति सूचक शब्द, स्लोगन या स्टिकर पाए जाने पर वाहन मालिकों से दो हजार रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार बर्णवाल ने कहा कि यदि किसी भी वाहन पर जाति आधारित स्लोगन लिखा या चिपकाया गया है तो उसे तत्काल हटा लें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जांच के दौरान ऐसे स्लोगन पाए जाने पर संबंधित वाहन मालिक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
(Bihar Transport Department News, Vehicle Rules Bihar)
डीटीओ ने बताया कि परिवहन विभाग के सचिव द्वारा चार मई को ही निर्देश जारी करते हुए वाहन स्वामियों को एक माह के भीतर वाहनों से जाति आधारित स्लोगन हटाने को कहा गया था। अब चार जून के बाद यदि किसी वाहन पर ऐसा स्लोगन लगा पाया गया तो सीधे जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश के तहत की जा रही है। मंत्रालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 16 सितंबर 2025 को पारित आदेश के आलोक में राज्यों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।
(Motor Vehicle Act 1988, Caste Slogan Fine News)
राज्य सरकार द्वारा जारी प्रावधान के अनुसार वाहनों पर जाति आधारित स्लोगन लगाना मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 और 179 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। परिवहन विभाग का कहना है कि इस तरह के स्लोगन सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करते हैं और सड़क परिवहन व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने के लिए इस पर सख्ती जरूरी है।
जिला परिवहन विभाग ने सभी वाहन चालकों और मालिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने वाहनों से ऐसे स्लोगन हटा लें ताकि कार्रवाई और जुर्माने से बचा जा सके।
0 Comments