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चंद्रा टाइम्स

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Saharsa News : सहरसा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर डीएम दीपेश कुमार ने किया क्षेत्रीय भ्रमण, नागरिकों से की सहयोग की अपील



सहरसा, बिहार:
सहरसा जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दीपेश कुमार ने शुक्रवार को 74-सहरसा विधानसभा क्षेत्र के कहरा और 76-सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के सिमरी बख्तियारपुर एवं सलखुआ क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घर-घर जाकर आम नागरिकों को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की महत्ता से अवगत कराया और इस अभियान को सफल बनाने में आमजन से सहयोग की अपील की।

जिलाधिकारी ने बताया कि 01 जुलाई 2025 की अर्हता तिथि को ध्यान में रखते हुए यह विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पूरे जिले में संचालित हो रहा है, जिससे मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाया जा सके।

📌 डोर-टू-डोर सर्वे का ये रहेगा तरीका:

  • मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ) प्रत्येक घर जाकर पूर्व से भरा हुआ प्रगणना फॉर्म दो प्रतियों में देंगे।

  • मतदाता एक फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरकर वापस करेंगे और दूसरे फॉर्म पर उन्हें पावती दी जाएगी।

🧾 दस्तावेज जमा करने के नियम (जन्म तिथि के आधार पर):

  1. 01.07.1987 से पूर्व जन्मे मतदाता:
    केवल स्व-अभिप्रमाणित दस्तावेज की प्रति देनी होगी।

  2. 01.07.1987 से 02.12.2004 के बीच जन्मे:
    स्वयं या माता-पिता में से किसी एक के दस्तावेज की प्रति देनी होगी।

  3. 02.12.2004 के बाद जन्मे:
    स्वयं, माता और पिता – तीनों के दस्तावेज देने होंगे।

  4. यदि माता-पिता भारतीय नहीं हैं:
    तब वैध पासपोर्ट व वीजा की प्रतियां देनी होंगी।

🗳️ क्यों ज़रूरी है यह पुनरीक्षण अभियान?

डीएम ने स्पष्ट किया कि पिछली बार ऐसा गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था।
अब शहरीकरण, पलायन, युवा वर्ग की आयु पूर्णता, एवं मृत्यु की सूचना के विलंब जैसे कारकों के कारण यह प्रक्रिया अति आवश्यक हो गई है ताकि मतदाता सूची पूर्ण, सटीक और भरोसेमंद बन सके।

⚠️ निर्देश और चेतावनी:

भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने बीएलओ और संबंधित अधिकारियों से अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की और गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन के निर्देश दिए।
उन्होंने संबंधित सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को अभियान की नियमित निगरानी और समय पर रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि –

"निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"

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