जिलाधिकारी ने बताया कि 01 जुलाई 2025 की अर्हता तिथि को ध्यान में रखते हुए यह विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पूरे जिले में संचालित हो रहा है, जिससे मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाया जा सके।
📌 डोर-टू-डोर सर्वे का ये रहेगा तरीका:
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मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ) प्रत्येक घर जाकर पूर्व से भरा हुआ प्रगणना फॉर्म दो प्रतियों में देंगे।
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मतदाता एक फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरकर वापस करेंगे और दूसरे फॉर्म पर उन्हें पावती दी जाएगी।
🧾 दस्तावेज जमा करने के नियम (जन्म तिथि के आधार पर):
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01.07.1987 से पूर्व जन्मे मतदाता:केवल स्व-अभिप्रमाणित दस्तावेज की प्रति देनी होगी।
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01.07.1987 से 02.12.2004 के बीच जन्मे:स्वयं या माता-पिता में से किसी एक के दस्तावेज की प्रति देनी होगी।
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02.12.2004 के बाद जन्मे:स्वयं, माता और पिता – तीनों के दस्तावेज देने होंगे।
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यदि माता-पिता भारतीय नहीं हैं:तब वैध पासपोर्ट व वीजा की प्रतियां देनी होंगी।
🗳️ क्यों ज़रूरी है यह पुनरीक्षण अभियान?
⚠️ निर्देश और चेतावनी:
जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि –
"निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"
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