📍सहरसा : विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह अपर सत्र न्यायाधीश-06 राकेश कुमार राकेश की अदालत ने बुधवार को विशेष पॉक्सो मामले में अभियुक्त बैजनाथ पोद्दार को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनायी। दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354(बी) के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गयी है।
अदालत द्वारा जारी आदेश के अनुसार जुर्माना नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा। वहीं पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत अभियुक्त को चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी। इस जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर भी अतिरिक्त एक वर्ष की सजा निर्धारित की गयी है।
दोषी की पहचान 45 वर्षीय बैजनाथ पोद्दार, पिता स्व. सस्तानंद पोद्दार, निवासी ग्राम चमराम कोठी वार्ड-13, थाना बख्तियारपुर के रूप में हुई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा न्यायिक हिरासत में बितायी गयी अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत समायोजित किया जायेगा। फैसले के बाद अभियुक्त को मंडल कारा भेजने के लिए जेल अधीक्षक के नाम सुपुर्दगी वारंट जारी कर दिया गया।
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